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MHA Guidelines: झारखंड समेत पूरे देश में 30 अप्रैल तक ये कड़ाई लागू, देखें गृह मंत्रालय के निर्देश

MHA Coronavirus Guidelines देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक कड़ाई पूरे देश में प्रभावी होगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 08:24 PM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 12:06 AM (IST)
MHA Guidelines: झारखंड समेत पूरे देश में 30 अप्रैल तक ये कड़ाई लागू, देखें गृह मंत्रालय के निर्देश
MHA Coronavirus NEW Guidelines: कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रांची, जेएनएन। MHA Coronavirus NEW Guidelines, MHA Guidelines, MHA New Guidelines for Coronavirus झारखंड समेत देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए तमाम राज्‍य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों पर फौरी नियंत्रण हासिल करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किया है।

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सरकार के मुताबिक एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कड़ाई पूरे देश में प्रभावी होगा। नए निर्देशों के मुताबिक 1 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  में कोरोना टेस्ट, केस ट्रैकिंग और पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की कड़ी हिदायत दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में भी गृह मंत्रालय के ताजा आदेश लागू हो गए हैं। अब कोरोना को लेकर अधिक सतर्कता बरतना जरूरी है। इधर झारखंड सरकार ने भी होली को लेकर परिवहन और त्‍योहारी सीजन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

केंद्र की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने हिसाब से स्थानीय इलाकों में जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नए गाइडलाइन में कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक करना होगा।

राज्‍यों में मिलने वाले नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर इलाज के लिए क्‍वारंटीन करने की सख्‍त ताकीद की गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश में कहा गया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग प्राथमिकता के आधार पर करें। सभी जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन को चिह्नित करना होगा और  इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्‍ध करानी होगी।

परिवहन विभाग का आग्रह, सार्वजनिक यात्रा से बचें लोग

इधर, होली और बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने भी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दवाई भी, कड़ाई भी के स्लोगन के साथ राज्य सरकार ने कोरोना के दूसरे फेज से मुकाबले की तैयारी कर ली है और होली को लेकर अभी से खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आम लोगों से पहले तो टीका लगवाने का अनुरोध किया गया है, अगर नहीं लगवाए हैं तो सार्वजनिक परिवहन से बचने का आग्रह किया गया है। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी जरूरी है और ऐसे में यात्रियों से अकारण भ्रमण से बचने का आग्रह किया गया है।

सार्वजनिक यात्राओं से बचने का आग्रह करते हुए परिवहन विभाग ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर यात्रा करने के क्रम में पूर्व में जारी सावधानी की तमाम बातों का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ट्रांसपोर्टरों को किराया नहीं बढ़ाने का आदेश देते हुए विभाग ने स्प्रे सैनिटाइजर रखना, सीटों को सैनिटाइज करना जैसे सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त के स्तर से जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इन निर्देशों की अवहेलना होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए भी अलग से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

दिए गए हैं ये निर्देश

  • चालक, सहायक, यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
  • सीटों को हर यात्रा से पहले सैनिटाइज करना होगा
  • यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों के द्वारा धूमपान पर रोक- यत्र-तत्र थूकने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है
  • कोई भी वाहन मालिक, किसी भी तरह का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे
  • 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों से यात्रा से बचने की अपील
  • सभी से टीकाकरण कराने का आग्रह
  • वाहनों में सीट से अधिक एक भी यात्री नहीं बैठेगा
  • बस के चालक को यात्रियों की सूची निर्धारित फॉर्मेट में बनानी होगी

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