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अश्लील वीडियो बना युवती को किया ब्लैकमेल, करता रहा यौन शोषण; गया जेल

Jharkhand. जेल भेजा गया आरोपित बड़ागाईं निवासी संतोष कुमार साहू है। उसके खिलाफ एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 08:54 AM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2020 05:35 PM (IST)
अश्लील वीडियो बना युवती को किया ब्लैकमेल, करता रहा यौन शोषण; गया जेल
अश्लील वीडियो बना युवती को किया ब्लैकमेल, करता रहा यौन शोषण; गया जेल

रांची, जासं। रांची सदर थाने की पुलिस ने शादी का झांसा दे यौन शोषण करने के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ अश्लील वीडियो बना युवती को ब्लैकमेल कर यौन शोषण का आरोप है। जेल भेजा गया आरोपित बड़ागाईं निवासी संतोष कुमार साहू है। उसके खिलाफ एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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इसमें युवती ने बताया था कि आरोपित ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना अश्लील वीडियो बना ली थी। इसके बाद अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हमेशा यौन शोषण करता रहा। परेशान होकर सदर थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

नाबालिग से दुष्कर्म में एक को उम्रकैद दूसरे को 20 साल की सजा

पॉक्सो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन अभियुक्त संजय सिंह मुंडा और दीपक सिंह मुंडा को दोषी करार दिया है। अदालत ने संजय सिंह मुंडा को आजीवन कारावास व विभिन्न धाराओं में 50 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जबकि दीपक सिंह मुंडा को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं तीसरे अभियुक्त को नाबालिग घोषित किया गया है। उनकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में होगा। घटना 16 मई 2018 की है।

शाम सात बजे नाबालिग शौच के लिए खेत गई हुई थी। इसी बीच गांव के ही तीनों युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मारपीट भी की। किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दी। धमकी से डर कर पीडि़ता दो दिन चुप रही। जब नहीं रहा गया तो तीसरे दिन इसकी जानकारी अपनी मां को दी। पीडि़ता के बयान पर 18 मई 2018 को सोनाहातू थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई। 15 जुलाई 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने की।


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