Move to Jagran APP

Lockdown 4.0: 3 जिले रेड, 16 ऑरेंज और 5 ग्रीन जोन में, झारखंड में क्या खुला-क्या बंद; जानें विस्तार से

Lockdown 4.0 Guidelines जिस तरह लगातार अन्य जिलों में कोरोना का संक्रमण मिल रहा है उससे उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही कई अन्य जिले भी ऑरेंज जोन में आ जाएंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 01:45 AM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 08:44 PM (IST)
Lockdown 4.0: 3 जिले रेड, 16 ऑरेंज और 5 ग्रीन जोन में, झारखंड में क्या खुला-क्या बंद; जानें विस्तार से
Lockdown 4.0: 3 जिले रेड, 16 ऑरेंज और 5 ग्रीन जोन में, झारखंड में क्या खुला-क्या बंद; जानें विस्तार से

रांची, राज्य ब्यूरो। Lockdown 4.0 Guidelines झारखंड में अब तीन जिले रेड जोन में आ जाएंगे। हालांकि अभी रांची ही इस जोन में चिह्नित है। गढ़वा तथा हजारीबाग में भी अधिक मरीजों के मिलने से दोनों जिले रेड जोन के दायरे में आ गए हैं। इसकी घोषणा होना बाकी है। वहीं, राज्य में अब 16 जिले ऑरेंज जोन में आ गए हैं। साथ ही बोकारो ने ग्रीन जोन में जाने की अर्हता पूरी कर ली है। सिमडेगा में भी 28 मई तक कोई नया केस नहीं मिलता है तो यह जिला भी ग्रीन जोन के दायरे में आ जाएगा। इधर, राज्य में पांच जिले ही ग्रीन जोन में रह गए हैं। बोकारो के इसमें शामिल होने से इस जोन की संख्या छह हो जाएगी। हालांकि जिस तरह लगातार अन्य जिलों में कोरोना का संक्रमण मिल रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही कई अन्य जिले भी ऑरेंज जोन में आ जाएंगे। 

loksabha election banner

कौन जिला किस जोन में 

रेड जोन :  रांची (घोषित), गढ़वा, हजारीबाग (घोषणा होना बाकी)।

ऑरेंज जोन :  धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा, कोडरमा, देवघर, पलामू, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला।  

ग्रीन जोन : खूंटी, सरायकेला-खरसावां, साहिबगंज, पाकुड़, चतरा, बोकारो (21 दिनों तक नहीं मिला कोई मरीज, घोषणा बाकी)। 

कंटेनमेंट जोन : 63 ( रेड या ऑरेंज जोन के जिन क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण मिला है। वर्तमान में इसकी परिधि तीन किमी निर्धारित है। लेकिन अब उपायुक्तों को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कोरोना मरीज तथा उसके संपर्क तथा इनके भौगोलिक फैलाव आदि के आधार पर निर्धारित करना है।)

उद्योगों से लेकर दफ्तर तक खुलेंगे

  1. लॉकडाउन-4 के साथ राज्य सरकार की ओर से आर्थिक गतिविधियों को हरी झंडी, राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री पर सहमति दी 
  2. निर्माण कार्य से संबंधित तमाम गतिविधियां शुरू होंगी, इनसे जुड़ी सामग्रियों की खरीद-बिक्री को भी छूट 
  3. सभी प्रकार के गोदाम, वेयरहाउस के साथ-साथ हार्डवेयर की दुकानों को भी खोलने की इजाजत
  4. कंटेनमेंटजोन को छोड़कर अन्य इलाकों में ही मिलेगी राहत, निगम क्षेत्र में कई पाबंदियां भी रहेंगी 
  5. कपड़ों की दुकानों के साथ-साथ गैर-जरूरी सामग्रियों के शोरूम पर जारी रहेगा प्रतिबंध 
  6. स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाहॉल, शोरूम और भीड़भाड़ वाले अन्य केंद्रों को अभी कोई राहत नहीं 

आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की हरी झंडी

झारखंड सरकार ने लॅाकडाउन-चार में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी देते हुए कंटेनमेंट जोन छोड़कर उद्योगों से लेकर निजी दफ्तर तक खोलने की अनुमति दे दी है। राजस्व बढ़ाने के लिए शराब दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिली है लेकिन इसके लिए तिथि की अधिसूचना उत्पाद विभाग करेगा। इसके अलावा पूरे राज्य में निर्माण कार्य से संबंधित तमाम गतिविधियां शुरू होंगी और इसके लिए आवश्यक सामग्रियों यथा सीमेंट, छड़, ईंट, गिट्टी और बालू के साथ इनके भंडारण के लिए गोदाम खोलने की भी छूट दी गई है। 

तमाम बंदिशों में छूट का एलान

राज्य में हार्डवेयर की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि निगम क्षेत्र में ऑटोमाबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मोबाइल समेत सभी प्रकार के सर्विस सेंटर के खोलने पर रोक रहेगी। सरकार के इस फैसले से कंटेनमेंट जोन से इतर जहां जनजीवन सामान्य होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का एलान किया। तमाम छूट राज्य में प्रभावी होगी लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं। राज्य के बाहर जाने के लिए अभी भी पास की आवश्यकता होगी। अपने राज्य में भी पास लेना होगा।

नगर निगम के बाहर के सर्विस सेंटर खुलेंगे

राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल सर्विस सेंटरों के खुलने पर रोक रहेगी। ऐसे केंद्रों में मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर के सर्विस सेंटर शामिल हैं। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकानें भी नगर निगम क्षेत्र के बाहर ही खुल सकेंगी। 

वाहनों के सर्विस सेंटर बंद ही रहेंगे 

प्रदेश में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के सर्विस सेंटर फिलहाल बंद ही रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। 

इन गतिविधियों में मिली छूट 

  1. औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियां।
  2. निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां।
  3. गोदाम आदि खुलेंगे। हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकानें खुलेगी।
  4. किताब दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें।
  5. टेलीकॉम कंपनियों की खुदरा दुकान खुलेंगे।
  6. निजी दफ्तर खुलेंगे।
  7. ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी।
  8. खुदरा शराब की दुकान खोलने पर सहमति।
  9. लोग निजी वाहन या टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे।

पूर्व में दी गई छूट लागू रहेगी 

  1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां
  2. आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, दवा, ग्रोसरी, खाद्य उत्पाद, कृषि उपकरण आदि से जुड़ी दुकानें।
  3. आम व्यक्ति से जुड़ी उपयोगी सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधि, ई-कॉमर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, हॉस्पिटल, नॄसग होम, क्लीनिक, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, बाल गृह, बाल सुधार गृह, ऑनलाइन शिक्षा, मनरेगा, कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.