Lockdown 4.0: झारखंड में आज से Ola-Uber टैक्सी बुक करें, जाएं एक से दूसरे शहर; पढ़ें नियम व शर्त्तें
5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और 7 सीटों वाली टैक्सी में तीन लोग कर यात्रा सकेंगे। टैक्सियों के व्यवसायिक निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र ही उनका पास माना जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन-4 में झारखंड में आवागमन को लेकर टैक्सियों को दी गई छूट से संबंधित गाइडलाइन परिवहन विभाग ने तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टैक्सियों के व्यावसायिक निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र ही उनका पास माना जाएगा। इन टैक्सियों पर यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना कर सकेंगे, लेकिन रास्ते में किसी को बैठाने की छूट नहीं होगी।
शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए पांच सीटों वाली टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोग और सात सीटों वाली टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन लोगों को बैठने की अनुमति होगी। प्राइवेट वाहनों के लिए पहले के अनुसार पास लेकर ही चलना होगा।
परिवहन सचिव के. रवि कुमार के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार शेयरिंग के आधार पर टैक्सी की बुकिंग नहीं होगी और न ही रास्ते में किसी को बैठाने की अनुमति। टैक्सी स्टार्ट करते ही ड्राइवर एक लॉग बुक तैयार करेंगे, जिसमें परिवहन विभाग के निर्देश पर जारी फॉर्मेट के तहत सभी सूचनाएं अंकित करनी होंगी। विभाग के इस निर्देश के बाद ओला, समेत तमाम टैक्सियों को पूरे प्रदेश में परिवहन की अनुमति मिल गई है।
इन शर्तों का करना होगा अनुपालन
1. टैक्सी के चालक को मास्क अथवा फेस कवर के साथ-साथ ग्लव्स पहनना जरूरी होगा।
2. टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और हर बार यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।
3. डिक्की के अलावा कहीं और ग्राहकों के सामान नहीं रखे जाएंगे।
4. गाड़ी में बैठे यात्रियों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारों पर बैठना होगा।
5. यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं यात्रा के दौरान धूमपान व तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
6. यात्री पंजी में ड्राइवर सभी जानकारियों की इंट्री करेगा, ताकि बाद में यात्री के बारे में पता चलने पर कांटैक्ट ट्रेसिंग की जा सके।
7. यात्री एवं ड्राइवरों को स्मार्टफोन होने की स्थिति में आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल रखना होगा।