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हत्या के आरोपित को मिला आजीवन कारावास, 11 हजार रुपये जुर्माना Gumla News

Gumla News Jharkhand प्राथमिकी में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि गांव में घुरन लोहरा का एक लड़का कैलाश लोहरा की हत्या एक वर्ष पूर्व हुई थी। आरोपित को शक था कि माड़ु नायक ने ही कैलाश की हत्या कराई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 05:54 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:56 PM (IST)
घटना गुमला में 20 मई 2013 की है।

गुमला, जासं। गुमला के एडीजे वन लोलार्क दूबे की अदालत ने हत्या के आरोपित गुमला प्रखंड के मुरकुंडा पुरनाटोली निवासी बबलू लोहरा को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। घटना 20 मई 2013 की है। गांव के मारवाड़ी नायक के घर में शादी समारोह था। गांव के लोग मारवाड़ी के घर में जमे थे।

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इसी दौरान आरोपित बबलू लोहरा माड़ु नायक के घर पहुंचा और माडु की पत्नी रुदन देवी की डंडे से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद बबलू लोहरा फरार हो गया। मृतक के पति मांड़ु नायक के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

प्राथमिकी में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि गांव में घुरन लोहरा का एक लड़का कैलाश लोहरा की हत्या एक वर्ष पूर्व हुई थी। आरोपित को शक था कि माड़ु नायक ने ही कैलाश की हत्या कराई है। इसके बाद से आरोपित बबलू लोहरा बदला लेने की फिराक में था। मौका पाकर उसने घर पर ही रुदन देवी की हत्या कर दी। अभियाेजन पक्ष से सहायक अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी जबकि बचाव पक्ष से राघव सिंह ने पैरवी की ।


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