आदिवासी महिला से शादी कर झारखंड में जमीन हथियाने का खेल होगा बंद
Land. राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक गैर अादिवासी की पत्नी आदिवासी महिला भी जमीन नहीं खरीद सकेगी। राज्यपाल की अनुमति के बाद यह कानून प्रभावी होगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की महिला यदि किसी गैर आदिवासी से शादी करती है तो ऐसी सूरत में वह आदिवासी भूमि नहीं खरीद सकेगी। इतना ही नहीं यदि इस नियम का उल्लंघन कर जमीन खरीद भी ली जाती है तो उस जमीन को वापस करना होगा। राज्यपाल की अनुमति के बाद यह कानून पूरे राज्य में प्रभावी होगा।
राज्य कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े इस फैसले को गुरुवार को मंजूरी दी। बैठक के बाद यह जानकारी प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे और राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने दी। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी सहमति प्रदान की। झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की बैठक के निर्णय के मुताबिक कैबिनेट ने इस बाबत फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने ओडिशा में मौजूदा कानून को इसका आधार बनाया है। इसके तहत आदिवासी जनजाति की महिला से जमीन खरीदने के लिए गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो द्वारा शादी किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीन खरीदने के उद्देश्य से गैर आदिवासी पुरुष से शादी करने पर उक्तमहिला को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा और उसके द्वारा खरीदी जाने वाली भूमि सरकार वापस ले सकेगी।
टीएसी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि गैर आदिवासी से शादी करने वाली आदिवासी महिला को अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले तमाम लाभों से भी वंचित किया जाए। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में यह कानून प्रभावी होगा। हालांकि पूर्व में खरीदी गई जमीन पर यह कानून लागू नहीं होगा।
स्कूल व अस्पतालों को 75 फीसद रियायती दर पर जमीन : राज्य के पिछड़े प्रखंडों में जहां शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहां स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए 75 फीसद रियायती दर पर जमीन मुहैया कराई जाएगी। राज्य कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। राज्य में ऐसे कुल 110 प्रखंड हैं, सभी शेड्यूल एरिया से जुड़े हैं।
बता दें कि पूर्व में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विविध क्षेत्रों के लिए 50 फीसद की रियायती दर पर जमीन मुहैया कराने का निर्णय लिया गया था। अब शेड्यूल एरिया के लिए इस रियायत को बढ़ाया गया है। टाना भगतों से लगान नहीं लेगी सरकार कैबिनेट ने टाना भगतों के पूर्व के लगान को पूरी तरह से माफ करने का भी निर्णय लिया। अब तक की व्यवस्था के तहत एक रुपये के टोकन राशि टाना भगतों से ली जाती थी। राज्य सरकार ने एक रुपये के टोकन राशि को भी माफ करने का निर्णय लिया है।
शराब वितरण पर सरकार का यूटर्न : राज्य में शराब बिक्री पर सरकार ने यू टर्न लिया है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब की बिक्री खुद अपने स्तर से किए जाने से उपजे परिणाम और गत वित्तीय वर्ष की तुलना में अब तक 11 फीसद राजस्व की क्षति के बाद अब शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय तकरीबन ले लिया गया है।
गुरुवार को राज्य कैबिनेट ने इस बाबत पहला कदम उठाते हुए राज्य में खुदरा बंदोबस्ती की ई-लाटरी विधि से करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती की ई-लाटरी विधि से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए एनईएमएल का मनोनयन करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की अनुशंसा के उपरांत आशीष कुमार भारती एवं हरजीवन साव का नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति।
राजधानी राची में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन के स्ट्रक्चर डिजाइन की विटिंग मनोनयन के आधार पर आइआइटी मुंबई से कराए जाने के लिए कुल 17,70,000 रुपये के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।
आदिवासी विकास समिति एवं ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति। एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में टरसियरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एमसीआइ मापदंड के अनुरूप रेडियोथैरेपी विभाग में फिजिसिस्ट के एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र द्वारा प्रायोजित (पीएमएसएसवाइ फेज-3) योजना अंतर्गत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना की योजना की पुनरीक्षित 165.71 करोड़ (एक अरब 65 करोड़ 71 लाख) रुपये की स्वीकृति। इसमें केंद्रांश मद से 120 करोड़ तथा राज्य मद से 45.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
रांची में एक अतिरिक्तमोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन की स्वीकृति। राज्य के चार निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराए जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड राची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति।
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग को कोलेबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन व संपादन के लिए 1.55 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से दिए जाने की मंजूरी दी गई। जीएसटी के तहत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई अधिसूचनाओं के समरूप राज्य में निर्धारित तिथि के प्रभाव से जीएसटी नियमावली-2017 के अंतर्गत उक्त सूचनाओं को निर्गत किए जाने की मंजूरी।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नव अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा का निर्धारण एवं उनकी वेतन निर्धारण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की। देवघर जिला के मोहनपुर अंचल की 5.522 एकड़ भूमि 4.29 करोड़ की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी रूप से हस्तांतरित की गई।
सरायकेला-खरसांवा जिला अंतर्गत अंचल चांडिल मौजा रूचा में अंश रकबा 0.90 एकड़ अना बाद झारखंड सरकार किस्म पुरानी प्रति भूमि कुल देय राशि 97.37 लाख की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइजिंग वाल्व/इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन आदि के निर्माण के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम के साथ 30 वर्षो के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय राची से पारित न्यायादेश में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति-नियुक्तिएवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शन की स्वीकृति।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पाकुड़ जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया के भवन निर्माण की योजना के लिए 1.97 करोड़ रुपये की लागत पर नित्य पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के रिक्तपदों को भरने के लिए पंचायत उप निर्वाचन 2018, कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति।
ई-स्टाप की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति। रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचल गोला के मौजा खखरा में कुल रकबा 0.04 गैरमजरूआ खास किस्म-परती पत्थर भूमि कुल देय राशि 17,882 रुपये की अदायगी पर ऊर्जा गंगा परियोजना अंतर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-धामरा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 30 वर्षो के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
बोकारो जिला अंतर्गत अंचल चंदनक्यारी एवं नावाडीह के विभिन्न मौजा में कुल रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 55,71,588 रुपये की अदायगी पर जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आने वाले सेक्शन लाइनिंग वाल्व, इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन निर्माण के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 30 वर्षो के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री के विवेकानुदान मद में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप प्राप्त राशि दो करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति। ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा आरआइडीएफ के तहत 50 ग्रामीण पुल पर योजनाओं के क्रियान्वनय के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 170.32 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति। तीन नियुक्ति नियमावली को दी गई मंजूरी झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई।
झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2018 की स्वीकृति। स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों जैसे परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गई।
अब शापुरजी पालोनजी करेगी बड़ा तालाब के विवेकानंद स्टैच्यू का बचा हुआ निर्माण रांची के बड़ा तालाब में निर्मित हो रही स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू व उससे जुड़े बकाया कार्य निर्माण अब शापुरजी पालोनजी करेगी। इस कंपनी का चयन मनोनयन के आधार पर करने और इसके लिए वित्तीय नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी।