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Lalu Prasad Yadav bail hearing: अभी लालू जेल में ही रहेंगे, अधिवक्‍ता के निधन से फिर टली सुनवाई; अब 6 दिसंबर को फैसला

Lalu Prasad Yadav bail hearing चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू की ओर से बेल की मांग की गई है। इस मामले में सीबीआइ ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 07:08 AM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 08:14 AM (IST)
Lalu Prasad Yadav bail hearing: अभी लालू जेल में ही रहेंगे, अधिवक्‍ता के निधन से फिर टली सुनवाई; अब 6 दिसंबर को फैसला
Lalu Prasad Yadav bail hearing: अभी लालू जेल में ही रहेंगे, अधिवक्‍ता के निधन से फिर टली सुनवाई; अब 6 दिसंबर को फैसला

रांची, जेएनएन। Lalu Prasad Yadav bail hearing रांची से पटना जाने की राह ताक रहे चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल में ही रहेंगे। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस पर अहम फैसला होना था, लेकिन एक बार फिर अधिवक्‍ता के निधन के कारण लालू के मामले की सुनवाई टल गई। अब 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के मामले की सुनवाई चल रही है। लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत की मांग की है।

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रिम्‍स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्‍च न्‍यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट के अधिवक्‍ता राजेश कुमार के निधन के कारण हाई कार्ट की कार्यवाही स्‍थगित कर दी गई। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू की ओर से बेल की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में सीबीआइ ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभी सजा की आधी अविध पूरी नहीं होने की दलील दी है। इससे पहले लालू की जमानत पर 22 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट के एक अधिवक्‍ता के निधन के कारण तब भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में कोर्ट ने 29 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के ही देवघर मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी है। इस मामले में साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अदालत ने लालू को बेल दिया है। इधर लालू प्रसाद यादव समेत छह राजनीतिज्ञों की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआइ की याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में बड़ा साजिशकर्ता बताते हुए अधिकतम सात साल कैद की सजा की मांग केंद्रीय जांच एजेंसी ने की है। चारा घोटाले के इस मामले में डॉ जगदीश शर्मा को सात साल की सजा मिली, जबकि एजेंसी का तर्क है कि चीफ कांस्पिरेटर होने के बावजूद लालू, आरके राणा समेत छह राजनीतिज्ञों का साढ़े तीन साल की सजा दी गई है।

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