हिट एंड रन के पीड़ित परिजनों को मिलेगा मुआवजा, निश्शुल्क कानूनी सहायता भी देगी डालसा
Jharkhand. हाई कोर्ट के निर्देश पर डालसा सचिव ने पीएलवी को पीडि़तों के घर भेजा। मृतक के परिजनों को मुआवजा एवं निश्शुल्क कानूनी सहायता मिलेगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। जिला विधिक प्राधिकार (डालसा) ने हिट एंड रन मामले में शिकार हुए दोनों मृतकों के घर की आर्थिक स्थिति का आकलन किया। हाई कोर्ट के निर्देश पर डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने पीएलवी (पारा लीगल वॉलेंटियर) शीला तिग्गा को मृतक बसंत करमाली के चुटुपालु स्थित घर एवं पीएलवी एम अंसारी को मृतक अजय भोक्ता के सिकिदिरी स्थित घर भेजा। इन दोनों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर मुआवजा व निश्शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
मृतकों के परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके परिजनों ने पीएलवी को बताया कि अधिवक्ता ने मुकदमे के लिए सारे कागजात ले लिए हैं। वकील से बात करने के बाद ही डालसा को कागजात दे पाएंगे। डालसा की कोशिश है कि दोनों के परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए। पीएलवी रविवार को भी दोनों के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
डालसा के पैनल अधिवक्ता सेवा चक्रवर्ती पीडि़त परिजनों की ओर से अदालत में पैरवी करेंगे। बता दें कि 31 दिसंबर की रात में काम करकेदर्जन भर कैटरर्स रात दो बजे पैदल चुटिया स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी बीच कडरू से तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार ने नौ कैटरर्स को रौंद दिया। इसमें दो युवकों की मौत हो गई थी।