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JSSC-CGL पेपर लीक मामले में अभय तिवारी की पत्नी और भाई को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Published: Thu, 17 Sep 2026 06:47 PM (IST)

रांची की निचली अदालत ने जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में आरोपित अभय कुमार तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय कुमार तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अभय तिवारी की पत्नी, भाई की जमानत याचिका खारिज।

अभय तिवारी की पत्नी, भाई की जमानत याचिका खारिज।

HighLights

  1. अभय तिवारी की पत्नी, भाई की जमानत याचिका खारिज।

  2. रांची निचली अदालत ने सुनाया फैसला, राहत नहीं।

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची की निचली अदालत से जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपित अभय कुमार तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और उसके भाई अक्षय कुमार तिवारी को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने आदेश सुनाते हुए दोनों की याचिका खारिज कर दी। सीआइडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 19 अगस्त को सुषमा कुमारी और अक्षय कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

दोनों की गिरफ्तारी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े मामले में हुई थी। सीआईडी जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि अभय कुमार तिवारी के साथ उसकी पत्नी और भाई भी इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़े हुए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपितों की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। 

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