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JSSC-CGL पेपर लीक मामला: अभय तिवारी की बेल अर्जी पर 1 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

Published: Thu, 24 Sep 2026 10:12 PM (IST)

जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में किंगपिन अभय कुमार तिवारी की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

अभय तिवारी। (फाइल फोटो)

अभय तिवारी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक में अभय तिवारी की जमानत पर सुनवाई।

  2. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।

  3. पॉक्सो के दो मामलों में बरी, लूटपाट के आरोपियों की जमानत खारिज।

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में आरोपित किंगपिन अभय कुमार तिवारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई।

अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। अभय तिवारी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 28 अगस्त को याचिका दाखिल की थी।

सीजीएल परीक्षा-2024 के पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता से जुड़े मामले में अभय तिवारी न्यायिक हिरासत में है। वह 22 जुलाई से जेल में बंद है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़ा है। इधर, जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और परीक्षा परिणाम में हेरफेर से जुड़े एक अन्य मामले में अभय तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

पोक्सो मामले के अलग-अलग मामले में दो आरोपित बरी

पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को पोक्सो और दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को बरी कर दिया है।

पहले मामले में बेड़ो थाना क्षेत्र के राजू महली पर नाबालिग को 27 अप्रैल 2023 को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप था।

अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्पष्ट किया कि उसने स्वेच्छा से घर छोड़ा था और आरोपित के साथ उसका विवाह हो चुका है तथा उनका एक बच्चा भी है।

वहीं दूसरे मामले में बुड़मू थाना क्षेत्र के तौसीफ मलिक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप था। 20 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले में भी पीड़िता ने जिरह के दौरान प्रेम संबंधों की बात स्वीकार की, जबकि चिकित्सीय जांच रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। इसे देखते हुए अदालत ने राजू महली और तौसीफ मलिक दोनों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

लूटपाट मामले में नहीं मिली जमानत

अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने ओरमांझी स्थित एक राइस मिल और गोदाम में लूटपाट से जुड़े मामले में आरोपित अनिल कुमार रवि की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह मामला ओरमांझी थाना से जुड़ा है। उस पर राइस मिल और गोदाम में लगभग 3,34,740 रुपये नकद, डिलीवरी वैन से 2,55,244 रुपये मूल्य के कोका-कोला और ट्रांसफार्मर से कापर काइल लूटने की बड़ी घटना में संलिप्तता का आरोप है। वह इस मामले में 25 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है।

सीएनजी स्टेशन में लूटपाट करने वाले को नही मिली जमानत

अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने टाटीसिलवे थाना क्षेत्र स्थित गेल सीएनजी स्टेशन में हथियार के बल पर लूटपाट और डकैती के आरोपित शाहबाज सलमान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने मामले की गंभीरता, पीड़ित के बयान और आरोपित के आपराधिक इतिहास को आधार बनाते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। आरोपित 13 अप्रैल से जेल में बंद है।

उस पर सीएनजी स्टेशन में घुसकर पिस्तौल व चाकू के बल पर कर्मचारियों को धमकाकर 12,000 रुपये नकद, मोबाइल और टूल बाक्स लूटने का आरोप है। इसी मामले में आरोपित काशिफ यूसुफ और शोएब अंसारी की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

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