6th JPSC News: एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने को लेकर जेपीएससी ने दाखिल की अपील
6th JPSC News जेपीएससी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है। पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) में क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना भी सही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दाखिल की गई है। आयोग की ओर से एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। एकल पीठ ने छठी जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। जेपीएससी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनकी ओर से जारी मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि नहीं है।
पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) में क्वालिफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना भी सही है। आयोग ने विज्ञापन के अनुसार ही मेरिट लिस्ट जारी किया है। इसलिए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले छठी जेपीएससी में चयनित करीब सौ से अधिक अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।
उनकी याचिका में भी जेपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट को सही बताया गया है। बीते जून माह में झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया था। अदालत ने जेपीएससी को आठ सप्ताह में संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। छठी जेपीएससी की परीक्षा के जरिए 326 पदों पर नियुक्ति की गई है।