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झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को झटका, करना होगा सरेंडर

झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को बड़ा झटका लगा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Feb 2019 01:41 AM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 01:41 AM (IST)
झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को झटका, करना होगा सरेंडर

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने सुरेश पासवान की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरेंडर करने के बाद सुरेश पासवान की ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाती है, तो उसी दिन निचली अदालत उनकी जमानत पर सुनवाई करे।

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सुरेश पासवान की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें निचली अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित करने व कुर्की के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत को बताया गया वो विधायक और राज्य के मंत्री रह चुके हैं। कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए। अदालत ने इनकी दलील को नकारते हुए निचली अदालत में उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया।

ट्रेन में सीट छोड़ने के लिए कहने पर मंत्री ने कर दी थी पिटाई

बालेश्वर प्रसाद सिंह ने बोकारो रेल थाना में 12 अगस्त 2003 को प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उनकी सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान सोए थे। सीट छोड़ने की बात कहने पर सरेश पासवान व उसके अंगरक्षक बीरू कुमार ने उनके साथ मारपीट की और धमकी दी। इस मामले में अदालत की ओर से उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया है।


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