Jharkhand Unlock: एक जुलाई तक जारी रहेंगे अनलॉक 3 के नियम, साप्ताहिक लॉकडाउन भी; कोई अतिरिक्त छूट नहीं
Jharkhand Unlock News Jharkhand Lockdown News अनलॉक 3 को एक जुलाई तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। आज हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने मौजूदा अनलॉक 3 के नियमों को एक जुलाई तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। आज हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा पहले से जारी सभी आदेश एक जुलाई तक लागू रहेंगे।
राज्य में भले ही कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है, लेकिन राज्य सरकार विशेष छूट देने के पक्ष में नहीं है। राज्य में जारी स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को मौजूदा छूट व पाबंदियों के साथ एक जुलाई की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था अब अगले एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगी।
अनलॉक-4 में सरकार ने कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी है। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर सहित सभी दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। इस हफ्ते भी शनिवार (26 जून) की शाम चार बजे से सोमवार (28 जून) की सुबह छह बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दरम्यान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन व फल की दुकानें भी बंद रहेंगी और अनावश्यक निजी वाहनों से निकलने पर भी रोक रहेगा। इस अवधि में सिर्फ दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
साप्ताहिक लॉकडाउन में मिली है कुछ ही छूट
इस प्रतिबंध से मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधित सभी दुकानें व संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी दुकानें, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां से होम डिलिवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार व क्लब बंद रहेंगे। होटल व रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल व बैठकर खाना प्रतिबंधित है। सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम चार बजे तक 50 फीसद मानव संसाधन की क्षमता के साथ चलते रहेंगे। पूर्व से जो छूट चली आ रही है, वह आगे भी जारी रहेगी।
धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सामान ढोने वाले वाहनों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है। एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। शादी या तो घर पर होगी या कोर्ट में जहां अधिकतम 11 सदस्य ही रह सकेंगे। सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल में आयोजन की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर, डीजे व आतिशबाजी पर रोक है। शादी के तीन दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। सभी तरह के जुलूस पर रोक है।
सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, सिर्फ डिजिटल व ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। मेला, प्रदर्शनी पर रोक है। जिम, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल, पार्क भी नहीं खुलेंगे। बस परिचालन पर रोक जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजार को लगाने की अनुमति सिर्फ शारीरिक दूरी के आश्वासन के बाद ही दी जा सकती है। बिना मास्क या फेसकवर का कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं आ जा सकता है। एक जिला से दूसरे जिला व झारखंड में आने-जाने के लिए ई-पास को अनिवार्य किया गया है।