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Jharkhand Unlock 3.0: आज खुलेंगे रांची के शापिंग माल, जानिए क्या है कोरोना से सुरक्षा के इंतजाम

झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना वायरस और उसके कारण लॉकडाउन के कारण माल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब करीब तीन महीनों के बाद बंद पड़े मॉल के कारण माल संचालकों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

By Vikram GiriEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 09:01 AM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 09:25 AM (IST)
Jharkhand Unlock 3.0: आज खुलेंगे रांची के शापिंग माल, जानिए क्या है कोरोना से सुरक्षा के इंतजाम
Jharkhand Unlock 3.0: आज खुलेंगे रांची के शापिंग माल। जागरण

रांची, जासं । झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना वायरस और उसके कारण लॉकडाउन के कारण माल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब करीब तीन महीनों के बाद बंद पड़े मॉल के कारण माल संचालकों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब झारखंड सरकार ने निर्णय लेते हुए माल खोलने की अनुमति दे दी है। आज से राज्‍य में माॅल मानक का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। सरकार का आदेश मिलते ही इसकी तैयारी माल संचालकों ने बुधवार से शुरू कर दी थी। माल संचालक माल के बाहर शारीरिक दूरी का पालन करवाने के लिए गोल घेरा बनाया है। साथ ही अन्‍य नियमों को अमल में लाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गयी है।

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सरकारी आदेश के तहत अब हर माल के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। केवल स्वस्थ ग्राहक व आगंतुक को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी कर्मचारी, ग्राहक, आगंतुक को शॉपिंग माल में प्रवेश की अनुमति तभी होगी जब वे फेस कवर या मास्क पहने होंगे। उन्हें शॉपिंग माल के भीतर भी फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लोगों में जागरूकता के लिए माल परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधित सूचना पोस्टर या डिस्प्ले के माध्यम से स्थाई रूप से दिखाना अनिवार्य होगा। माल परिसर में शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए माल प्रबंधक को पर्याप्त संख्या में मैनपावर रखना होगा। बूढ़े, गर्भवती या बीमारकर्मी को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

आदेश में बताया गया है कि भीड़ प्रबंधन चाहे मॉल परिसर में हो या पार्किंग स्थल पर बेहद जरूरी है। माल परिसर में स्थित सभी दुकानों में शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा। अगर मॉल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्लव्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए।

होम डिलिवरी देने वाले कर्मी की शॉपिंग मॉल में नियमित थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होनी चाहिए। सामान के लेन-देन में कतार व शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। बैठने की व्यवस्था भी शारीरिक दूरी का पालन कर की जानी होगी। लिफ्ट में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। चलंत सीढ़ी पर भी एक स्टेप छोड़कर चढ़ने की अनुमति होगी।

एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और आर्द्रता 40 से 70 फीसद के बीच रखना होगा। परिसर में नियमित साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी है। निर्धारित स्थान पर फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि को नष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। नियमित अंतराल पर वाशरूम की साफ-सफाई जरूरी है। फूड कोर्ट में नियंत्रित भीड़, शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। इसके लिए 50 फीसद से अधिक सीट पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। फूड कोर्ट का कर्मी और वेटर मास्क, हैंड ग्लव्स पहनेगा, विशेष सावधानी बरतेगा।


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