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 Jharkhand Teacher Recruitment: फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच तेज, 10 जून को बड़ा फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट

Published: Mon, 11 May 2026 08:21 PM (IST)

रांची हाई कोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति-2016 मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील पर 10 जून को ...और पढ़ें

झारखंड सरकार और आयोग ने जल्द सुनवाई का किया आग्रह।

झारखंड सरकार और आयोग ने जल्द सुनवाई का किया आग्रह।

HighLights

  1. हाई कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति अपील पर सुनवाई 10 जून को।

  2. सरकार ने समानांतर सुनवाई पर आपत्ति जताई अदालत में।

  3. फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने दस्तावेज जमा करने को कहा 16 मई तक।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील पर सुनवाई हुई। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से अपील पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया।

जिस पर अदालत ने 10 जून को सुनवाई निर्धारित की है। सरकार की ओर से अदालत को बताया कि हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपने मूल आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमिशन के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की नियुक्ति कर दी है।

जबकि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई खंडपीठ में लंबित है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी सुनवाई शुरू कर दी है। यहां तक कि हाई कोर्ट के ग्रीष्मावकाश के दौरान भी 16 मई को सुनवाई निर्धारित की गई है।

ऐसे में समानांतर रूप से दो स्थानों पर सुनवाई उचित नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की।

पुराने हाई कोर्ट भवन में हुई फैक्ट फाइंडिंग कमिशन की सुनवाई

डोरंडा स्थित पुराने हाई कोर्ट भवन में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमिशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

हालांकि कुछ दस्तावेजों की साफ्ट कापी आयोग के समक्ष पेश की गई, जिसे स्वीकार करने से आयोग ने इंकार कर दिया। आयोग ने सरकार और जेएसएससी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया कि 16 मई तक सभी आवश्यक दस्तावेज शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं।

बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी और अन्य 257 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। अदालत ने कमेटी को तीन माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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