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Jharkhand: मनी लॉन्‍ड्रिंग मामले में आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर

Money Laundering Case झारखंड सरकार के मिड डे मील के खाते से 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

By Manoj SinghEdited By: Prateek JainPublished: Fri, 17 Mar 2023 10:54 PM (IST)Updated: Fri, 17 Mar 2023 10:54 PM (IST)
Jharkhand: मनी लॉन्‍ड्रिंग मामले में आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय तिवारी ने कोर्ट में किया सरेंडर
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड सरकार के मिड डे मील के खाते से 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसे 16.35 करोड़ रुपये बैंक को वापस करना था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन फरवरी को सशर्त अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। राशि जमा नहीं करने पर संजय तिवारी ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया।

जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। संजय तिवारी को पहले 30 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। बाद से 10 दिन और बढ़ाई गई।

बावजूद वह राशि वापस नहीं कर सका। उसने असम के डिब्रूगढ़ में स्थित अपनी संपत्ति (टी एस्टेट) को गिरवी रखकर एसबीआइ की हटिया शाखा को बकाया राशि का भुगतान करने की बात कही थी।

वकील के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। बता दें कि आरोपी संजय तिवारी 15 महीने बाद जेल से तीन फरवरी को निकला था। मनी लाड्रिंग के आरोप में ईडी ने 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।


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