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रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- छठी जेपीएससी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हुई अनदेखी

झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री ने कहा कि छठी जेपीएसपी के अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया गया। उन्‍होंने सरकार पर मूलवासियों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 04:30 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 04:55 PM (IST)
रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- छठी जेपीएससी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हुई अनदेखी
झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री और भाजपा के राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष रघुवर दास।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छठी जेपीएससी की नियुक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय-निर्णयों की अनदेखी करने का आरोप हेमंत सरकार पर लगाया है। रघुवर दास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि हाल में प्रकाशित हुए छठी जेपीएसपी के अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया गया है।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा झारखंड के मूलवासी-आदिवासी और पिछड़ों के हित के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा आचरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि जब प्रारंभिक परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ था, तब भी सामान्य से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया था।

उनसे कम अंक लाने वाले अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थी पास घोषित कर दिए गए थे। इन विसंगतियों की जानकारी उनके नेतृत्व में गठित भाजपा सरकार को मिली तो सरकार ने न्यायोचित निर्णय लिया था। इसके बाद ओबीसी के वैसे अभ्यर्थी, जिनके अंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक थे, उन्हें उतीर्ण किया गया था और वे मुख्य परीक्षा में भाग ले सके थे।

उन्‍होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी मामले को लेकर हाल तक के न्याय-निर्णयों की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हर श्रेणी के अभ्यर्थी सबसे पहले तो सामान्य श्रेणी का भी अभ्यर्थी माना जाता है। अत: यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के अंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से अधिक हों तो वह सामान्य श्रेणी में शामिल माना जाएगा। ऐसा नहीं किए जाने की परिस्थिति को अदालत ने सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की संज्ञा दी है। ऐसी प्रक्रिया को गलत ठहराया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने जेपीएससी के अंतिम परिणामों के लिए अभ्यर्थियों के कट-ऑफ मार्क्‍स निर्धारण की चर्चा करते हुए कहा है कि अंतिम परिणाम के लिए जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट-ऑफ मार्क्‍स 600 और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 621 निर्धारित किया गया। यानी वैसे सभी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी जिनको 600 से लेकर 621 अंक प्राप्त हुए। मतलब अंतिम जनरल श्रेणी के अभ्यर्थी से अधिक अंक लाने वाले उन सभी को असफल घोषित किया गया है।

उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जेपीएससी के अंतिम परिणाम से हेमंत सरकार का आदिवासी-मूलवासी पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के सैकड़ों मूलवासी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य की प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से वंचित कर दिया। यह इनके साथ सरकार का घोर अन्याय है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासी, मूलवासी एवं पिछड़े वर्ग के साथ किए गए इस अन्याय को रेखांकित करते हुए कहा है कि छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी में आने वाली 10 प्रतिशत आबादी के लिए 50 प्रतिशत पद और 52 प्रतिशत की जनसंख्या वाले पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर दिया है।

संभव है कि राज्य सरकार के सलाहकारों ने सरकार को बाद के सर्वोच्च न्यायालय के उस न्याय-निर्णय का हवाला देकर गुमराह किया हो, जिसमें अदालत ने सिर्फ इतना ही कहा है कि यदि आरक्षित वर्ग अथवा पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी उस वर्ग को दी गई अन्य सुविधाओं जैसे उम्र आदि का लाभ लेता है तो उसे साधारण श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन 600 से 621 अंक लाने वाले पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों में वैसे कई अभ्यर्थी होंगे, जिनकी योग्यता तथा उम्र जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर होगी और उन्होंने अपने आवेदन में 'पिछड़ा वर्ग' लिखने के अलावा और कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है।

दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी सबसे पहले साधारण श्रेणी का अभ्यर्थी तो माना ही जाएगा, साथ ही उसके मार्क्‍स अथवा मेरिट रैंक साधारण श्रेणी के अभ्यर्थी से ऊपर हों तो वह सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा ताकि एक योग्य तथा अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को सिर्फ इसलिए फेल नहीं कर दिया जाय कि वह आरक्षित श्रेणी का है, परंतु छठी जेपीएससी की नियुक्तियों के मामले में ऐसा ही हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने छठी जेपीएससी की नियुक्ति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जब इस मामले में अनेक मामले उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं, तो सरकार को हड़बड़ी में नियुक्तियां करने की क्या वजह थी। यह स्पष्ट तौर पर झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों तथा पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है।


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