यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 21, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Hazaribagh News: रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानिए पूरा मामला
Jharkhand News झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला में हुए गोली कांड मामले में यह वारंट जारी हुआ है। इस ...और पढ़ें

हजारीबाग, जागरण संवाददाता। Jharkhand Congress MLA Mamta Devi हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 की सुनवाई के दौरान लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है। ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
एक मामले में तीन माह की हो चुकी सजा
एक माह पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए-एमपी कोर्ट मरियम हेम्ब्रम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में तीन महीने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 में तीन-तीन माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए एक माह की सजा सुनाई थी। गोला थाना कांड संख्या 65-16 जिला जज कुमार पवन की कोर्ट में चल रहा है।
फायरिंग में हो गई थी कई लोगों की मौत
20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे।
सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को लगी थी चोट
सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।
