वे बोले, हेमंत सोरेन को स्कैंडल में फंसा रहे... हाई कोर्ट ने कहा, रांची डीसी को गांधी मत बनाइए...
Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन लीज लेने के मामले की सीबीआइ जांच कराने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार में फंसे रांची उपायुक्त को गांधी साबित नहीं किया जाए।
रांची, जेएनएन। Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन को लेकर फिर से बेहद कड़वी बात कही है। सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज आवंटन मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि रांची डीसी को महात्मा गांधी साबित करने की कोशिश न करें। उन पर पहले से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी रांची डीसी पर कई गंभीर टिप्पणियां की है। हेमंत सोरेन के खान लीज मामले में रांची डीसी द्वारा शपथ पत्र दिए जाने पर कोर्ट ने कहा था कि जिस पर आपराधिक मामला चल रहा है, उसने अदालत में शपथ पत्र कैसे दाखिल कर दिया। तब रांची डीसी को पूरे झारखंड के खनन लीज संबंधी गोपनीय जानकारी होने पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए थे।
अदालत ने इस मामले में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा को रांची उपायुक्त छवि रंजन द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। रांची डीसी की कॉल रिकार्डिंग अदालत में पेश किए जाने का हवाला देते हुए कोर्ट ने सरकारी वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप इस संगीन आरोप से इंकार नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि रांची उपायुक्त को कोर्ट में गांधी साबित नहीं किया जाए। उनके खिलाफ पहले से ही भ्रष्टाचार का मामला झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चल रहा है।
इधर अदालत में साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की हत्याकांड का मामला भी सुनवाई के दौरान जिक्र में आ गया। जब हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि हेमंत सोरेन खनन लीज मामले में पंकज मिश्रा और अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम बार-बार क्यों आ रहा है। इस पर सरकारी वकील ने बेहद नपे-तुले शब्दों में सफाई दी। इस बीच प्रार्थी शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पंकज मिश्रा पर साहिबगंज के महिला थाने की थानेदार एसआइ रूपा तिर्की की हत्या करने का आरोप है। हाई कोर्ट के आदेश पर रूपा तिर्की हत्याकांड की जांच सीबीआइ कर रही है।
इधर हेमंत सोरेन के बचाव में अमेरिका से अपनी दलीलें पेश कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रार्थी ने हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन लीज लेने के मामले में बिना किसी पुख्ता दस्तावेज के आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन पर संगीन आरोप लगाकर इस मामले को स्कैंडलाइज किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य में अवैध खनन की बातें सामने आती हैं। प्राथमिकी भले दर्ज हो रही हों, लेकिन कार्रवाई नहीं दिखती हैं। ऐसे में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा के आरोपों से प्रथमदृष्टया इन्कार नहीं किया जा सकता है।