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Jharkhand News: झारखंड के निजी नर्सिंग संस्थानों में JCECEB से नामांकन अनिवार्य, नहीं तो रद होगा निबंधन

Jharkhand News झारखंड के सरकारी निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ-साथ इस साल से सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। जेसीईसीईबी से नामांकन नहीं लेनेवाले संस्थानों का निबंधन रद होगा।

By Jagran NewsEdited By: Sanjay KumarPublished: Sat, 26 Nov 2022 02:56 PM (IST)Updated: Sat, 26 Nov 2022 02:56 PM (IST)
Jharkhand News: झारखंड के निजी नर्सिंग संस्थानों में JCECEB से नामांकन अनिवार्य, नहीं तो रद होगा निबंधन
Jharkhand News: झारखंड के निजी नर्सिंग संस्थानों में JCECEB से नामांकन अनिवार्य।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड के सरकारी निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ-साथ इस साल से सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (जेसीईसीईबी) के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए जेसीईसीईबी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा तथा काउंसिलिंग के माध्यम से नामांकन नहीं लेनेवाले संस्थानों का निबंधन रद करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वैसे नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है जिन्होंने काउंसिलिंग के लिए अभी तक विभाग को अपनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई हैं।

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20 संस्थानों ने सीटें उपलब्ध नहीं कराईं, भेजा गया नोटिस

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद एएनएम, जीएनएम तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए एक राउंड की काउंसिलिंग का भी आयोजन कर चुका है। पहले चरण की काउंसिलिंग में अधिसंख्य सरकारी संस्थानों के लिए ही सीटों का आवंटन हो चुका, क्योंकि निजी संस्थानों से सीटें ही जेसीईसीईबी को स्वास्थ्य विभाग से नहीं मिल सकी थीं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद कई संस्थानों ने अपनी सीटें उपलब्ध कराईं, जिनमें नामांकन के लिए दूसरी काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, अभी भी 20 संस्थानों ने सीटें उपलब्ध नहीं कराईं जिन्हें नोटिस भेजा गया है कि क्यों नहीं उनका निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाए।

इन संस्थानों को भेजा गया नोटिस

जिन संस्थानों को नोटिस भेजा गया उनमें झारखंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची, काइकेम नर्सिंग स्कूल, धनबाद, प्रेझा फाउंडेशन द्वारा चाईबासा, गुमला, चान्हो, इटकी, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, लातेहार में संचालित नर्सिंग स्कूल, राधा गोविंद स्कूल आफ नर्सिंग, रामगढ़, अंबेडकर इंस्टीट्यूट आफ हायर एजुकेशन, गोड्डा, अलखदेव कालेज आफ नर्सिंग, रामगढ़, कैंब्रिज स्कूल आफ नर्सिंग, कोडरमा, गायत्री स्कूल आफ नर्सिंग, पश्चिमी सिंहभूम, ओम साइ एएनएम नर्सिंग स्कूल, गोड्डा, रामदी स्कूल आफ नर्सिंग, खूंटी, आरएस राय कालेज आफ नर्सिंग, दुमकासेंट एनी स्कूल आफ नर्सिंग, रांची, पहाड़ी नर्सिंग स्कूल, ओरमांझी, स्वर्णरेखा कालेज आफ नर्सिंग रांची शामिल हैं। हालांकि इनमें से कुछ संस्थानों ने नोटिस के बाद सीटें विभाग को उपलब्ध करा दी हैं।

50 प्रतिशत सीटों पर लागू होगा सरकारी शुल्क

निजी नर्सिंग संस्थानों को न केवल शत प्रतिशत सीटों पर नामांकन जेसीईसीईबी से लेना होगा, बल्कि संस्थान 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकित छात्र-छात्राओं से सरकारी संस्थानों में लागू शुल्क ही ले सकेंगे। इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए शुल्क तय करने के लिए संबंधित निजी संस्थान स्वतंत्र होगा।


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