झारखंड में भी लागू हुआ सवर्ण आरक्षण, नौकरियों में 10% सीटें आरक्षित
Upper Caste Reservation. झारखंड में 16 जनवरी से गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण प्रभावी हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में गरीब सवर्णों यथा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण दिया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसी निर्णय के आलोक में झारखंड में भी इसे प्रभावी किया गया है। यह बुधवार से राज्य में प्रभावी हो जाएगा।
इसके तहत राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार की नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में बहाली और नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी के बाद प्रारंभ होगी, उन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग को मिलने वाला 10 फीसद आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसद आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
गुजरात के बाद दूसरा राज्य
राष्ट्रपति द्वारा सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण देने का अनुपालन सबसे पहले गुजरात ने दिया। गुजरात सरकार ने इस कानून को अधिसूचित कर दिया है। गुजरात के बाद झारखंड इसे लागू करने वाला दूसरा प्रदेश बन गया है।
सीएम बोले, ऐतिहासिक फैसला
झारखंड में शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय है।
-रघुवर दास, मुख्यमंत्री।