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Jharkhand: IAS पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई 10 जनवरी को, ED ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मांगा समय

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मांगा।

By Manoj SinghEdited By: Mohit TripathiPublished: Mon, 06 Feb 2023 10:55 PM (IST)Updated: Mon, 06 Feb 2023 10:55 PM (IST)
Jharkhand: IAS पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई 10 जनवरी को, ED ने  दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मांगा समय
ईडी ने दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगा समय।

राज्य ब्यूरो, रांची: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मांगा।

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ईडी ने अदालत से मांगा समय

ईडी की ओर से कहा गया पूजा सिंघल की ओर से हस्तक्षेप याचिका में दाखिल किए गए कुछ दस्तावेजों को ईडी सत्यापित करना चाहती है। इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की।

बेटी की तबीयत खराब होने का दिया था हवाला

पूजा सिंघल ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपनी बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। जिस पर अदालत ने उन्हें तीन जनवरी को एक माह की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद चार फरवरी को पूजा सिंघल ने सरेंडर किया। इसके बाद से वह जेल में हैं।

पूजा सिंघल पर खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में मनी लाड्रिंग करने के आरोप है। इस मामले में ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पूजा सिंघल ने इस मामले में जमानत के लिए ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

जांच में सहयोग की कही बात

याचिका में पूजा सिंघल ने कहा था कि जांच में उन्होंने सहयोग किया है। भविष्य में भी वह सहयोग करेंगी लेकिन ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।


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