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Jharkhand News: हेमंत सोरेन को IAS पूजा सिंघल ने दिया खदान, ईडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Jharkhand News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के अनगड़ा में खनन पट्टा आवंटित करने में आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की विशेष भूमिका रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हाई कोर्ट में दाखिल किए शपथ पत्र में कई सनसनीखेज खुलासा किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 08:30 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 07:14 AM (IST)
Jharkhand News: हेमंत सोरेन को IAS पूजा सिंघल ने दिया खदान, ईडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Jharkhand News: झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा देने में आइएएस पूजा सिंघल की विशेष भूमिका रही।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन आवंटन मामले में ईडी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों में भी वह शामिल रही हैं और इसका साक्ष्य भी ईडी को मिला है। इसके बाद चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 23 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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शपथपत्र में ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि अदालत में ईडी की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अलार्मिंग दस्तावेज सौंपे गए हैं वह झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार के नियंत्रण वाले किसी प्राधिकार को नहीं सौंपी जाए। अभी प्रारंभिक जानकारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर ईडी इस मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करेगी।

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ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार की ओर से उक्त शपथपत्र अदालत में दाखिल किया गया है। इसमें कहा है कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के कुछ मामलों की जांच की गई है। यह मामला पूजा सिंघल के खूंटी के उपायुक्त रहने के समय का है। इस मामले में 16 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसको लेकर अरुण कुमार दुबे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

इस जनहित याचिका में भी ईडी से पूजा सिंघल के खिलाफ जांच का आग्रह किया गया है। वहीं, शेल कंपनियों के बारे में ईडी ने कहा है कि जांच के दौरान कुछ कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। उक्त कंपनियां झारखंड राज्य से बाहर की हैं। शेल कंपनियों की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका में इन कंपनियों का नाम दिया गया है।


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