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छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

रांची झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम और नियुक्ति की अनुशंसा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। प्रार्थी सुजीत कुमार की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने रोक लगाने की मांग वाली आइए (अंतरिम याचिका) को खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 12:50 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 12:50 AM (IST)
छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार
छठी जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम और नियुक्ति की अनुशंसा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। प्रार्थी सुजीत कुमार की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने रोक लगाने की मांग वाली आइए (अंतरिम याचिका) को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में जेपीएससी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी।

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प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने अंतिम परिणाम जारी करने में कई गड़बड़ी की है। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन की कंडिका 13 के अनुसार अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना होगा। लेकिन, कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो एक पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त किया है। उनकी ओर से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन, अदालत ने इस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। वहीं, जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि विज्ञापन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सभी पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक लाना है। इसलिए जेपीएससी द्वारा चयन में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेपीएससी से जवाब मांगा है।

बता दें कि सुजीत कुमार की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम व अनुशंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर आइए (अंतरिम याचिका) दाखिल की गई थी।

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