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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा: हाई कोर्ट ने 20 सीटों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर सुनवाई टली

Published: Tue, 13 Oct 2026 07:30 PM (IST)

रांची हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी त्रुटि के मामले में 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित ...और पढ़ें

आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी त्रुटि का उठाया गया है मुद्दा।

आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी त्रुटि का उठाया गया है मुद्दा।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

  2. माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी त्रुटि का मुद्दा उठाया गया।

  3. आउटसोर्सिंग एजेंसी का विशेषज्ञ न्यायिक हिरासत में, सुनवाई 26 नवंबर को।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़े तकनीकी त्रुटि को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है।

इस संबंध में विकास पांडेय एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन, अधिवक्ता अभिजीत इंद्रगुरु और अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने पक्ष रखा।

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के दौरान यूजर डज नाट एक्जिस्ट संदेश के कारण उत्पन्न समस्या की वास्तविक वजह स्पष्ट करने के लिए मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया कि आयोग की ओर से नियुक्ति के लिए अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गई है।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। आयोग की ओर से अदालत को बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का कंप्यूटर विशेषज्ञ किसी अन्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में है।

इसी कारण वह मंगलवार को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। तकनीकी गड़बड़ी की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए अदालत ने उसे तलब किया था। आयोग ने अपने जवाब में संभावना जताई थी कि अभ्यर्थियों द्वारा ई-मेल आइडी या पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किए जाने के कारण तकनीकी समस्या सामने आई होगी।

हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में चार नवंबर को होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

अदालत ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक जारी रखी है। पूर्व की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया था कि उक्त नियुक्ति परीक्षा में सरकार की ओर से 17,786 पदों के विरुद्ध मात्र 12046 भरे गए हैं।

एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन के आधार पर योग्य एवं अर्हता पूरी करने वाले 2034 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया की है। एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अपना आदेश पारित किया है।

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