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तलाक के 10 साल पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पहली पत्नी को देना होगा ₹20 लाख गुजारा भत्ता 

Published: Sat, 10 Oct 2026 06:48 PM (GMT+05:30)

झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक के 10 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति को अपनी ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट

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HighLights

  1. झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक मामले में सुनाया बड़ा फैसला।

  2. पति को पहली पत्नी को देना होगा 20 लाख गुजारा भत्ता।

  3. यह राशि 12 महीने में चार किस्तों में चुकानी होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने तलाक से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति को अपनी पहली पत्नी को 20 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। 

मामला टाटा मोटर्स के कर्मचारी एन कुमार और उनकी पत्नी एस देवी (नाम परिवर्तित) का है। दोनों का विवाह वर्ष 2003 में हुआ था। फैमिली कोर्ट से तलाक मिलने के बाद पति ने 2018 में दूसरी शादी कर ली थी। 

12 महीने के भीतर देना होगा 20 लाख

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी पक्ष ने केवल गुजारा भत्ते की मांग की, क्योंकि पति के दूसरी शादी कर लेने से साथ रहने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। पति के वेतन स्लिप के आधार पर अदालत ने पाया कि उसका मासिक वेतन लगभग 47,000 रुपये है। 

कोर्ट ने कहा कि महिला की उम्र 47 वर्ष है और उसके पास जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे में 20 लाख रुपये की एकमुश्त राशि न्यायसंगत होगी। यह राशि पति को 12 महीने के भीतर चार समान किस्तों में चुकानी होगी।

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