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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 05, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Amisha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल की याचिका खारिज, धोखाधड़ी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका

By Sanjay KumarEdited By:
Published: Thu, 05 May 2022 09:48 AM (IST)Updated: Thu, 05 May 2022 02:47 PM (IST)

Amisha Patel अमीषा पटेल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन पर फिल्मों में पैसे लगाने का ...और पढ़ें

Amisha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आज सुनवाई
Amisha Patel: अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आज सुनवाई

रांची, राज्य ब्‍यूरो। Amisha Patel झारखंड हाई कार्ट से एक्‍ट्रेस अमिषा पटेल को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में गुरुवार को अमीषा पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को धोखाधड़ी मामले में किसी तरह की राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया है। इसको उनकी ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में दाखिल याचिका पर आज यानी 5 मई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अमीषा पटेल पर फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। इससे पूर्व 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। आज फिर से इस मामले कि सुनवाई होनी है।

क्या है पूरा मामला

अमीषा पटेल के खिलाफ रांची जिले के हरमू के रहने वाले अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। अजय कुमार सिंह को अमीषा पटेल ने फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर दिया था। फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल को ढाई करोड़ रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। फिल्म नहीं बनने पर अजय कुमार सिंह ने पैसे की मांग की तो अभिनेत्री अमीषा पटेल ने उन्हें चेक दिया, जो बाउंस हो गया था। इसके बाद मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा।

धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछले सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, और मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की गई थी।