JPSC Mains पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, बुधवार को आएगा फैसला
Jharkhand High Court. झारखंड लोक सेवा आयोेग की छठी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के मामले में मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी मुख्य परीक्षा पर अब भी ग्रहण के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा में मंगलवार को सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों ने मेंस परीक्षा पर रोक लगाने की जोरदार मांग उठाई। वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को भी छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इससे पहले सोमवार को यहां छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने को लेकर भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है। अब इस पर बुधवार को ही फैसला होगा।
राज्य में चौकीदारों के नियुक्ति के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल : रांची झारखंड हाई कोर्ट में चौकीदारों की नियुक्ति करने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर वादी सालन चम्पिया ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। वादी के अधिवक्ता एवं शर्मा ने बताया की हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने 23 जुलाई 2018 को तीन माह में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने का आदेश सरकार को दिया था। लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं कि गयी है।
बता दें कि राज्य के सभी गांवों में चौकीदारों की नियुक्ति होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले नियुक्ति वंशानुगत होते थी। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदारों में वंशानुगत नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने सभी चौकीदारों को हटा दिया था। इसको लेकर वादी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने काम कर रहे चौकीदारों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने और शेष रिक्त पदों पर तीन माह में भर्ती करने का आदेश दिया था।