Jharkhand HC: विधायक जानकी यादव को राहत, छेड़खानी मामले में कार्यवाही पर रोक
MLA Janki Prasad Yadav. प्रमिला वर्णवाल ने जानकी यादव पर साढ़े दस लाख लेने का आरोप लगाया है। निचली अदालत में उनके खिलाफ छेडख़ानी व धोखाधड़ी का मामला चल रहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से विधायक जानकी यादव को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने जानकी यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे छेडख़ानी व धोखाधड़ी के मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। विधायक जानकी यादव की ओर से निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जानकी यादव फिलहाल झारखंड राज्य आवास बोर्ड के चेयरमैन हैं।
बरकट्ठा विधानसभा से विधायक जानकी यादव के अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने बताया कि प्रमिला वर्णवाल ने जानकी यादव पर चुनाव के खर्च के लिए साढ़े दस लाख रुपये लेने और छेडख़ानी का आरोप लगाते हुए कोडरमा एसडीजेएम के यहां परिवाद दाखिल किया था। मई 2018 में अदालत ने छेडख़ानी व धोखाधड़ी की धारा में संज्ञान लेते हुए जानकी यादव के खिलाफ समन जारी किया था। इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में पूर्व में पुलिस ने जांच की थी, जिसमें कहा गया है कि विधायक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है। इन पर इस तरह का कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत से निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त करने की गुहार लगाई गई जिसके बाद अदालत ने निचली अदालत के कार्यवाही पर 14 जून तक रोक लगा दी है।