यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 13, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand HC News: अंजुमन इस्लामिया चुनाव मामले में सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना... ट्यूटर नियुक्ति मामले में क्या हुआ, जानें...
Jharkhand High Court News झारखंड हाई कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया चुनाव मामले में सरकार पर दस हजार का जुर्माना लगाया। ...और पढ़ें

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए झारखंड सरकार पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत में वक्फ बोर्ड के सीईओ की देखरेख में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आज ही एक कमेटी बनाकर मतदाता सूची की स्क्रूटनी की जाए और नए तरीके से चुनाव की घोषणा हो।
ट्यूटर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में ट्यूटर नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में रिम्स से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिम्स में ट्यूटर की नियुक्ति के नियमावली को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि डेंटल इंस्टीट्यूट में ट्यूटर की की अवधि 3 साल नहीं की जा सकती है।
बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग से मांगा समय, 4 अगस्त को अगली सुनवाई
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई, विधायक बसंत सोरेन की ओर से चुनाव आयोग से फिर समय मांगा गया है। अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। चुनाव आयोग 4 अगस्त को 3:30 बजे इस मामले में सुनवाई करेगी। विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को चुनौती दी गई है। बता दें कि 15 जुलाई को चुनाव आयोग में विधायक बसंत सोरेन के मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन उनके आग्रह पर आयोग ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी।
