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झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में शपथ पत्र की वैधता बढ़ाई, अब 7 की बजाय 21 दिन मिलेंगे

Jharkhand High Court Hindi News Jharkhand Hindi News Ranchi News कोरोना काल में सात दिनों में याचिका दाखिल करने में परेशानी होती थी। इसे लेकर एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर अवधि को बढ़ाने की मांग की थी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 09:34 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 09:44 PM (IST)
Jharkhand High Court, Hindi News, Jharkhand News एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर अवधि को बढ़ाने की मांग की थी।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों में दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र की वैधता 21 दिनों की कर दी है। चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अदालत ने पूर्व में आपराधिक मामलों में शपथ पत्र की वैधता एक सप्ताह की बजाय तीन सप्ताह कर दी थी। उक्त आदेश की अवधि समाप्त होने वाली थी।

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इसको देखते हुए अदालत ने इसे फिर से 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट नियम के तहत आपराधिक मामलों में शपथ पत्र की वैधता सात दिनों की होती है। लेकिन कोरोना काल में सात दिनों में याचिका दाखिल करने में परेशानी होती थी। इसको लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस अवधि को बढ़ाने की मांग की गई थी।

चारा घोटाला मामले में तीन आरोपितों की ओर से बहस पूरी

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में मामले के तीन आरोपितों सुशील कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा एवं नारायण रंजन की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं। तीनों ने बहस के दौरान सभी ने इस मामले में अपने को निर्दोष बताया। मामले में अब तक 15 आरोपितों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।

बहस के दौरान सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह अदालत में मौजूद थे। इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर निर्धारित की गई है। बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, सेवानिवृत्त आइएएस बेक जूलियस समेत 112 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।


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