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Jharkhand HC: प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले रिम्‍स के डॉक्‍टर की याचिका खारिज

RIMS Doctor. लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की। अदालत ने रिम्स चिकित्सक की निजी प्रैक्टिस पर लोकायुक्‍त के आदेश पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 05 Apr 2019 07:37 AM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2019 07:37 AM (IST)
Jharkhand HC: प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले रिम्‍स के डॉक्‍टर की याचिका खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में रिम्स के चिकित्सक डॉ. संदीप कुमार अग्र्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इनपर निजी प्रैक्टिस करने का आरोप लगा है।

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सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि लोकायुक्त के आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स के चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू भी की गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनपर लगाया आरोप सही नहीं है। वह निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं।

उनकी ओर से लोकायुक्त के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चिकित्सक की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल रवि गुप्ता ने इसको लेकर लोकायुक्त के यहां परिवाद दाखिल किया था। लोकायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था।


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