रिम्स के नॉन टीचिंग डॉक्टर के स्थानांतरण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक Ranchi News
Jharkhand. जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की। डॉ कांति सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 04:02 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 04:02 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स के नॉन टीचिंग डॉक्टर के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। गुरुवार को डॉ कांति सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाई। डॉ कांति सिंह ने राज्य सरकार के द्वारा स्थानांतरण किए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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