रिम्स के चिकित्सकों के तबादले पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब Ranchi News
Jharkhand. अदालत ने रिम्स से इस पर जवाब मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने दस चिकित्सकों का तबादला किया है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में गुरुवार को रिम्स के चिकित्सकों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अगले आदेश तक तबादले पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार और रिम्स से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 21 अक्टूबर 2019 को डॉ. केके सिंह सहित दस चिकित्सकों के तबादले की अधिसूचना जारी की थी।
प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2012 में सरकार ने इनका स्थानांतरण किया था। इसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका दोबारा स्थानांतरण कर दिया गया है। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना करने जैसा है।
अदालत को यह भी बताया कि जिन चिकित्सकों का तबादला किया गया है, वह रिम्स कैडर के हैं। उनका तबादला रिम्स के अलावा दूसरे संस्थानों में नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को भी उनके तबादले का अधिकार नहीं है। लेकिन, राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। इस पर अदालत ने रिम्स और सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि रिम्स के डॉ. केके सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर तबादले के आदेश को चुनौती दी है।