Jharkhand: कमर्शियल टैक्स ऑफिसर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब
JPSC News Jharkhand High Court इधर फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस मामले में प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में बुधवार को कमर्शियल टैक्स ऑफिसर नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है। इसको लेकर संजय कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने एमओआर शीट में रोल नंबर को गलत भर दिया है। इसे सुधारने का मौका दिया जाए, जबकि जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि परिणाम जारी होने के बाद ऐसा कराने का मौका नहीं दिया जा सकता है।
फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई
राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में दो सप्ताह बाद झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत इस मामले में दाखिल अपील याचिका पर सुनवाई कर रही है। दरअसल, इस मामले में एकलपीठ ने प्रार्थियों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। ऐसे में जेपीएससी की कार्रवाई सही है।
इसके बाद प्रार्थी चंद्रशेखर सिंह की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। जेपीएससी की ओर से वर्ष 2016 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें फूड तकनीक में स्नातक की डिग्री मांगी गई थी, लेकिन प्रार्थी ने विज्ञापन के अनुरूप डिग्री नहीं दिखाई। इसके बाद जेपीएससी ने उनके आवेदन को रद कर दिया। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा।