एसपी कार्यालय में क्लर्क नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने चयन समिति से मांगा जवाब Ranchi News
Jharkhand. अदालत ने नियुक्ति संबंधी सभी मूल दस्तावेज हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी 2020 को होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में पांच जिलों के एसपी कार्यालय में लिपिक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में चयन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने चयन समिति के अध्यक्ष से नियुक्ति के सभी मूल दस्तावेज अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि किस परिस्थिति में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव कर नियुक्ति की गई। मामले पर अगली सुनवाई सात जनवरी 2020 में होगी।
रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के एसपी कार्यालय में वर्ष 2008 में लिपिक नियुक्ति गड़बड़ी हुई थी। इसी को नीरज नयन चौधरी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2008 में डीआइजी कार्यालय से रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के एसपी कार्यालयों में लिपिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाने वालों को टंकण की परीक्षा के लिए बुलाया गया था।
टंकण की परीक्षा के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं था। लेकिन चयन कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष आरके मल्लिक ने टंकण परीक्षा का 100 अंक जोड़ कर परिणाम जारी कर दिया था, जो कि गलत है। इसके चलते लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए और कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में मनमाने ढंग से अंक मिलने की वजह से मेघा सूची में ऊपर हो गए। इस दौरान कुल 19 लोगों की नियुक्ति हुई थी।