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Terror Funding: अजीत ठाकुर की जमानत पर 17 मार्च को होगी सुनवाई

Jharkhand. मंगलवार को अदालत में अजित कुमार ठाकुर की जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 04:12 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 10:41 AM (IST)
Terror Funding: अजीत ठाकुर की जमानत पर 17 मार्च को होगी सुनवाई
Terror Funding: अजीत ठाकुर की जमानत पर 17 मार्च को होगी सुनवाई

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपित सीसीएल के पूर्व जीएम अजीत कुमार ठाकुर की जमानत पर आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में एनआइए की ओर से आरोपित बनाए जाने के मामले में सीसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक अजीत कुमार ठाकुर ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

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टेरर फंडिंग मामले में पिछले दिनों एनआइए ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तब से वे जेल में हैैं। बता दें कि चतरा जिले के टंडवा में सीसीएल की मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से शांति समिति के जरिए लेवी की वसूली का मामला प्रकाश में आने के बाद 2018 में टंडवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेवी की रकम उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को भेजी जाती थी। इस रकम से नक्सली हथियार खरीद कर पुलिस के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते थे।

बाद में इस मामले को एआइए ने टेकओवर किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआइए कोल परियोजनाओं से वसूली के मामले की जांच कर रही है।  इस मामले में एनआइए ने सीसीएल के चालक व मास्टरमाइंड सुभान मियां समेत 14 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया है। सीसीएल की मगध-आम्रपाली परियोजना  के तत्कालीन जीएम अजीत कुमार ठाकुर भी इसमें आरोपित हैं। वे अभी इसी मामले में जेल में हैैं।

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