Jharkhand High Court: सरकार की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली 55 याचिका पर होगी सुनवाई
Jharkhand High Court. हाई कोर्ट में नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने 55 आइए को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सरकार की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान अदालत ने 55 हस्तक्षेप याचिकाओं (आइए) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। सोनी कुमारी ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने हाई स्कूल के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों में नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला है इसमें अधिसूचित जिलों में गैर अधिसूचित जिलों के उम्मीदवार आवेदन पर रोक लगाई गई हैं।
सरकार ने ऐसा नियोजन नीति को आधार बनाते हुए किया है। राज्य में 13 जिलों को अधिसूचित और 11 जिले को गैर अधिसूचित घोषित किया है। इसके चलते 13 जिलों के सभी पद आरक्षित हो गए हैं, जो न्याय संगत नहीं है।
सफल अभ्यर्थियों को बनाया प्रतिवादी
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों का पक्ष जानना जरूरी होगा। इसके बाद कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद करीब ढाई हजार अभ्यर्थियों ने 55 हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। इसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।