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मुख्य न्यायाधीश से झरिया में बर्बर पुलिसिया कार्रवाई पर संज्ञान लेने का आग्रह

झरिया में मोहित कुमार ( मृतक) के परिजनों पर बर्बर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से न्यायाधीश से मामले में स्वत संज्ञान का आग्रह किया है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 10:02 AM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 10:02 AM (IST)
मुख्य न्यायाधीश से झरिया में बर्बर पुलिसिया कार्रवाई पर संज्ञान लेने का आग्रह
मुख्य न्यायाधीश से झरिया में बर्बर पुलिसिया कार्रवाई पर संज्ञान लेने का आग्रह। जागरण

रांची, जासं । झरिया में मोहित कुमार ( मृतक) के परिजनों पर बर्बर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से न्यायाधीश से मामले में स्वत: संज्ञान का आग्रह किया है। साथ ही, पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। बता दें कि 26 वर्षीय मोहित कुमार की हत्या होने के बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ ऐना आउटसोर्सिंग परियोजना में धरना दे रहे थे।

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तभी झरिया थाना के थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और मृतक के भाई एवं परिजनों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही नहीं बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। अधिवक्ता ने थाना प्रभारी के साथ साथ वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने एवं उनके खिलाफ भादवि की धारा 323, 341, 504, 506, 307 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2020 को झरिया क्षेत्र के चौथाई कुली निवासी राज कुमार दुबे ने भी बेवजह मारपीट को लेकर प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


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