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तीन बैठकों से गायब रहे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मेयर, विधेयक पर राज्‍यपाल की मुहर

Jharkhand Government. राजभवन की स्वीकृति के बाद विधि विभाग ने इस मसौदे का गजट जारी कर दिया है। इसके तहत निर्दलीय भी अब चुनाव चिह्न लेकर चुनाव लड़ सकेंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 01:53 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 01:53 PM (IST)
तीन बैठकों से गायब रहे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मेयर, विधेयक पर राज्‍यपाल की मुहर
तीन बैठकों से गायब रहे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मेयर, विधेयक पर राज्‍यपाल की मुहर

रांची, राज्य ब्यूरो। महापौर/उप महापौर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद से हटाने और संबंधित पदों पर निर्दलीय चुनाव लडऩे को लेकर जारी जिच समाप्त हो गई है। मानसून सत्र में पारित इससे संबंधित विधेयक पर जहां राजभवन ने अपनी मुहर लगा दी है, वहीं विधि विभाग ने इसे अधिसूचित करते हुए इससे संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है। गजट के मुताबिक बिना पर्याप्त कारणों के बोर्ड की तीन बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने पर राज्य सरकार महापौर/उप महापौर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद से हटा सकती है।

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इसके बाद वे किसी भी शहरी स्थानीय निकाय से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। महापौर/उप महापौर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सिर्फ अनुपस्थित रहने पर ही पद से हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दायित्वों के निर्वहन में दिलचस्पी नहीं लेने की पुष्टि होने, कदाचार का दोषी पाए जाने, किसी आपराधिक मामले में छह माह से अधिक समय तक फरार रहने की स्थिति में भी राज्य सरकार उन्हें हटा सकेगी। गजट के मुताबिक संबंधित पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चुनाव लडऩे की छूट रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग उन्हें अन्य प्रत्याशियों की ही तरह चुनाव चिह्न भी आवंटित करेगा।


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