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Jharkhand: निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, जानें

Jharkhand Private School Fee News निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर विभाग कानूनी परामर्श ले रहा है। शुल्क नहीं बढ़ाने को लेकर पिछले साल जारी आदेश के इस साल लागू होने पर विवाद है। कोरोना की दूसरी लहर में आदेश नहीं जारी होने का निजी स्कूल फायदा उठा रहे हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 30 Jun 2021 05:16 PM (IST)Updated: Wed, 30 Jun 2021 06:17 PM (IST)
Jharkhand Private School Fee News निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर विभाग कानूनी परामर्श ले रहा है।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण तथा कोरोना वायरस महामारी के कारण ट्यूशन शुल्क छोड़कर अन्य शुल्क नहीं लेने के मामले में विधि परामर्श ले रहा है। हालांकि विभाग ने मई माह में ही विधि विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा था, लेकिन अभी तक परामर्श नहीं मिला है। विभाग ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी आदि को लेकर झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के आदेशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर विधि विभाग से परामर्श मांगा है।

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विभाग के सचिव राजेश शर्मा के अनुसार विभाग निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के नियंत्रण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग से परामर्श मांगा है। परामर्श मिलने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, पिछले साल कोरोना के कारण निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन शुल्क के अलावा अन्य शुल्क लेने तथा फीस बढ़ोतरी पर लगी रोक का इस साल लागू होने को लेकर विवाद है। दरअसल, पिछले साल के आदेश को इस साल कोरोना की दूसरी लहर में लागू किए जाने को लेकर इस साल कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

न ही इसे लेकर निजी स्कूलों के साथ कोई बैठक हुई है। निजी स्कूल इसी का लाभ उठाते हुए यह दावा कर रहे हैं कि उक्त आदेश वर्ष 2020-21 के लिए ही लागू था। इस आधार पर निजी स्कूलों ने न सिर्फ ट्यूशन शुल्क बढ़ाया, बल्कि स्कूलों द्वारा कई अन्य शुल्क भी वसूले जा रहे हैं। कुछ स्कूलों द्वारा स्मार्ट क्लास के नाम पर भी अलग से राशि ली जा रही है। हालांकि अभिभावक संघों का कहना है कि पिछले साल जारी आदेश में यह भी कहा गया कि जब तक स्कूल खुलते नहीं हैं, तब तक निजी स्कूल न तो अन्य शुल्क ले सकते हैं, न ही शुल्क बढ़ा सकते हैं।


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