Jharkhand HC: सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल की 200 याचिका, जानें मामला
झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों और कर्मियों की सेवा मान्यता व बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था। सरकार ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है तीन मई को सुनवाई होने की संभावना है।
By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 10:08 AM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 10:08 AM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए करीब 200 से ज्यादा अपील याचिका दाखिल की है, जिसमें एकलपीठ ने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा मान्यता व बकाया भुगतान देने का आदेश दिया था। एक ओर जहां सरकार ने अपील दाखिल की है, वहीं दूसरी ओर प्रार्थी सहित अन्य ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की है।
इस याचिका पर तीन मई को सुनवाई होने की संभावना है। प्रार्थी अरशद इमाम व अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल कर सितंबर 2018 के एकलपीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। दरअसल कई शिक्षाकर्मियों ने सेवा मान्यता और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में 226 याचिका दाखिल की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2006 में पारित आदेश के आलोक में सेवा को मान्यता देने की मांग की थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सरकार को दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया था।
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