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शिक्षकों के काम की खबर, अब हर जिले में हर माह लगेगी पेंशन अदालत Ranchi News

पेंशन के मामले समय पर निष्पादित नहीं होने से मामला अगर कोर्ट जाएगा तो इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) जिम्मेदार माने जाएंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 29 Sep 2019 10:16 AM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 10:16 AM (IST)
शिक्षकों के काम की खबर, अब हर जिले में हर माह लगेगी पेंशन अदालत Ranchi News
शिक्षकों के काम की खबर, अब हर जिले में हर माह लगेगी पेंशन अदालत Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने रिटायर होनेवाले शिक्षकों व अन्य कर्मियों के लिए प्रत्येक माह जिलों में पेंशन अदालत लगाने का निर्देश दिया है। दोनों पदाधिकारी शनिवार को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

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प्रधान सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन के मामले समय पर निष्पादित नहीं होने से मामला अगर कोर्ट जाएगा, तो इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन शीघ्र करने तथा उनका वेतन भुगतान शुरू करने का निर्देश दिया। इसमें लापरवाही होने तथा वेतन नहीं मिलने की शिकायत आने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों से विषयवार छात्रों की संख्या तलब की है, ताकि छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। इस क्रम में कहा गया कि नवनियुक्त शिक्षकों में उत्कृष्ट शिक्षकों का नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय तथा अन्य आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों को वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों के अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी देते हुए कहा कि जिला स्तर पर समय पर जांच कर ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाए। किसी तरह की लापरवाही से कोई स्कूल व कॉलेज अनुदान से वंचित न रहें तथा किसी तरह की अनियमितता भी न हो। बैठक में बालिका प्रोत्साहन योजना को भी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक छात्राओं को इसका लाभ मिले। कोर्ट केस के मामले में समय पर शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया।


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