पढ़ें काम की खबर, अब 25 फीसद तक राशि देकर फ्री होल्ड करा सकेंगे आवास बोर्ड के मकान; देखें LIST
सरकार के नए नियम के अनुसार रांची में बाजार मूल्य का 25 फीसद तो साहिबगंज में 10 फीसद का भुगतान करना होगा। जबकि निबंधन शुल्क व स्टांप ड्यूटी मद में सात फीसद भुगतान देना है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्मित आवास अब एकमुश्त राशि देकर लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो सकेगा। इसके बाद संबंधित मकानों की खरीद-बिक्री की जा सकेगी। यह राशि शहरों की श्रेणी के अनुरूप बाजार मूल्य की न्यूनतम 10 से अधिकतम 25 फीसद तक होगी। नगर विकास एवं विकास विभाग ने राज्य के 12 शहरों के लिए दर निर्धारित कर दी है। लीजधारियों को अपना आवास फ्री होल्ड कराने के लिए निर्धारित राशि के अलावा निबंधन शुल्क तथा स्टांप ड्यूटी मद में सात फीसद राशि का भुगतान अलग से करना होगा।
विभाग के स्तर से जारी आदेश के अनुसार फ्री होल्ड की प्रक्रिया उन्हीं आवासीय संपदा पर प्रभावी होगी, जिसका आवासीय उपयोग लीज होल्ड के तौर पर किया जा रहा हो। आवासों को फ्री होल्ड करने के लिए संबंधित आवास के लिए पूर्व से निर्धारित ग्राउंड रेट का पूरा भुगतान निबंधन की तिथि तक करना भी आवश्यक होगा। अगर किसी लीजधारी ने मूल आवास की प्रकृति में किसी तरह का परिवर्तन किया हो तो आवास बोर्ड से इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी लेना होगा।
कहां कितना करना होगा एकमुश्त भुगतान
शहर भुगतान (फीसद में)
- रांची 25
- जमशेदपुर 25
- आदित्यपुर 25
- देवघर 20
- दुमका 20
- धनबाद 20
- बोकारो 20
- हजारीबाग 20
- चाईबासा 15
- डाल्टेनगंज 10
- साहिबगंज 10
- गोमिया 10