Jharkhand: जमीन का निबंधन रद करने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी
झारखंड के पूर्व डीजीपी डी के पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन के निबंधन को रद करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। पूनम पांडे की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उक्त जमीन का म्यूटेशन हो चुका है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन के निबंधन को रद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। पूनम पांडेय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उक्त जमीन का म्यूटेशन हो चुका है और सरकार इसके खिलाफ अपील में भी नहीं गई थी, लेकिन सरकारी जमीन होने का दावा करते हुए अब उक्त जमीन के निबंधन को रद करने की प्रक्रिया की जा रही है, जो सही नहीं है। अदालत इस मामले में तत्काल रोक लगाए।
दरअसल, पूनम पांडेय को कांके सीओ ने एक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिस जमीन की उन्होंने खरीदारी की है, वह जमीन गैरमजरूआ परती जमीन है। इस जमीन की जमाबंदी नहीं हो सकती। ऐसे में क्यों न आपकी जमीन की जमाबंदी को रद कर दी जाए। बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय ने अपनी पत्नी के नाम से कांके अंचल के चामा में जमीन खरीदी है। आरोप है कि इन्होंने गैरमजरूआ परती जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी कराई है। जिला प्रशासन की ओर से उक्त जमीन की जमाबंदी रद करने की प्रक्रिया की जा रही है।