Move to Jagran APP

Jharkhand News: अनिल सिंह की संपत्ति की होगी जांच, हेमंत साेरेन का आदेश, जानिए कौन है यह अफसर

Hemant Soren News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी को अनुसंधान की अनुमति दे दी है। प्रारंभिक जांच में अनिल कुमार सिंह के पास आय से 28 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली थी। अनिल कुमार सिंह सीओ रह चुके हैं।

By Dilip KumarEdited By: M EkhlaquePublished: Wed, 28 Sep 2022 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 07:12 PM (IST)
Jharkhand News: अनिल सिंह की संपत्ति की होगी जांच, हेमंत साेरेन का आदेश, जानिए कौन है यह अफसर
Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश।

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के हेहल अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में प्राथमिकी दर्ज कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अनुसंधान करने का आदेश दिया है। अब एसीबी अनिल कुमार सिंह से पूछताछ करेगा।

loksabha election banner

प्रारंभिक जांच में अनिल कुमार सिंह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय से 28 प्रतिशत अधिक की संपत्ति मिली थी। एक निर्धारित चेक अवधि में अनिल कुमार सिंह के सभी स्रोतो के कुल आय 67,35,501 रुपये एवं कुल खर्च 86,65, 513.02 रुपये मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपित अनिल कुमार सिंह ने कुल आय की तुलना में 19,30,012.02 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो इनके आय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।

देवघर के  सीओ पद से किए गए थे निलंबित

अनिल कुमार सिंह को गत वर्ष 29 जनवरी 2021 को देवघर के सीओ पद से निलंबित किया गया था। अंचलाधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने हेहल सीओ रहते हुए राजस्व कार्यों में अनियमितता बरता, देवघर अंचल में राजस्व संबंधी कार्यों की जांच को गई समिति को भी सहयोग नहीं किया, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनधिकृत रूप से अपने कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहे, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की।

पहले मंत्री के रूप में सीएम ने दी थी स्वीकृति

अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में आय से अधिक संपत्ति की पुष्टि के बाद इसी वर्ष 10 जून को विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकी दर्ज करने की स्वीकृति दी थी, अब मुख्यमंत्री के रूप में यह आदेश दिया है कि एसीबी प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू करे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.