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हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीजीएल नियुक्त कर्मियों को काम पर रखने की प्रक्रिया शुरू, वेतन भी जल्द होगा जारी

Published: Fri, 11 Sep 2026 09:27 PM (IST)

कार्मिक विभाग के आदेश के बाद अब खाद्य एवं आपूर्ति सहित अन्य विभागों ने भी झारखंड सीजीएल परीक्षा से नियुक्त ...और पढ़ें

कार्मिक विभाग से जारी पत्र के आलोक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों ने जारी किया पत्र।

कार्मिक विभाग से जारी पत्र के आलोक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों ने जारी किया पत्र।

HighLights

  1. कार्मिक विभाग के आदेश पर विभागों ने पत्र जारी किए।

  2. उच्च न्यायालय ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर रोक लगाई।

  3. नियुक्त कर्मियों को कार्य जारी रखने की अनुमति मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा से नियुक्त कर्मियों से काम लेने से संबंधित आदेश अब विभागों से भी निकलना शुरू हो गया है। कार्मिक विभाग द्वारा गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों ने इस संबंध में पत्र जारी किया।

खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने आदेश जारी करते हुए सीजीएल से नियुक्त कर्मियों को काम पर रखने से संबंधित पत्र जारी किया है। बताते चलें कि कार्मिक विभाग ने उच्च न्यायालय के उस आदेश की जानकारी देते हुए उसपर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश सभी विभागों को दिए है, जिसमें कोर्ट ने सीजीएल परीक्षा रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

अदालत ने 18 अगस्त 2026 को जारी विभागीय अधिसूचना (संख्या-5408) की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक याचिका का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक संबंधित विभाग को याचिकाकर्ताओं और समान रूप से प्रभावित अन्य अभ्यर्थियों को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति देनी होगी।

साथ ही, विभाग को इस अधिसूचना से प्रभावित सभी पक्षों को सूचित करना होगा। इसके बाद कार्मिक विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इधर, खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने पूर्व में जारी पत्रांक 2419, दिनांक 25.08.2026 को भी निरस्त कर दिया है।

शुक्रवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी यह अधिसूचना प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

बताते चलें कि कोर्ट द्वारा सीजीएल परीक्षा रद करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने पहली बार विधिवत रूप से कर्मियों से काम लेने का आदेश जारी किया था।

कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण मामले में अभ्यावेदन देने का निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने डोरंडा कालेज में कार्यरत छह कर्मचारियों की ओर से अपनी सेवा के नियमितीकरण और उचित वेतनमान दिए जाने मामले में उच्च शिक्षा सचिव के यहां अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सचिव को निर्देश दिया है कि वे अभ्यावेदन में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए दावे पर विचार करते हुए कारण सहित आदेश पारित किया जाए। यह प्रक्रिया कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने की 12 सप्ताह के भीतर पूरा की जाए।

उक्त मामले में छह याचिकाकर्ता अमित कुमार, अजय कुमार ठाकुर, आसिफ इमाम, राम पुकार साव, राकेश राम एवं ऋषिकेश कुमार हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

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