JSSC-CGL और CDPO अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, नियुक्तियां रद करने के सरकारी आदेश पर रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्तियों को रद करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी ...और पढ़ें

नियुक्ति रद करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक।
HighLights
हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद करने पर रोक लगाई।
सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के आदेश पर भी कोर्ट ने रोक लगाई।
प्रभावित कर्मियों को फिलहाल काम जारी रखने का निर्देश दिया गया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेएसएससी-सीजीएल के तहत नियुक्तियों को रद करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किया है।
अदालत ने शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा व अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के संचालन, क्रियान्वयन और अनुपालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने निर्देश दिया कि अधिसूचना से प्रभावित नियुक्त कर्मियों को फिलहाल काम जारी रखने दिया जाए। महाधिवक्ता को संबंधित विभाग को निर्देश देने को कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अधिसूचना से प्रभावित समान स्थिति वाले अन्य कर्मियों को भी काम करने दिया जाए।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अर्पण एक्क और कुमार अभिषेक ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि संबंधित आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश उनके लिए बाध्यकारी होगा।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इधर, जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि सरकार सीआइडी जांच और उसमें आए तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत करे। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस संबंध में प्रार्थी राधिका कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
