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झारखंड कारखाना संशोधित विधेयक समेत तीन विधेयक पारित

रांची : झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक-2017 सहित दा

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Aug 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sat, 12 Aug 2017 03:01 AM (IST)
झारखंड कारखाना संशोधित विधेयक समेत तीन विधेयक पारित

रांची : झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक-2017 सहित दो अन्य विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान की।

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कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक-2017 :

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप बेहतर औद्योगिक व श्रमिक हित का माहौल बनाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक में तीन माह में ओवर टाइम की अवधि को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे किया गया है।

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झारखंड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक-2017 :

इस विधेयक में सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में आधार की अनिवार्यता को जोड़ा गया है। हालांकि जब तक आधार नहीं होगा तब तक अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।

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झारखंड लिफ्ट एक्सेलेटर विधेयक-2017 :

इस विधेयक में लिफ्ट व्यवस्था के मानक तय किए गए हैं। अब तक लिफ्ट को लेकर कोई मानक निर्धारित न होने के कारण बिल्डर मनमानी करते रहते थे, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती थी। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि लिफ्ट यदि किसी कारण बंद होती है तो उसे तत्काल शुरू करने का प्रावधान होना चाहिए।

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