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स्वतंत्रता दिवस पर लगी जेल अदालत, गढ़वा में 3 व पलामू में 1 कैदी हुए रिहा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसमें तीन अभियुक्तों को रिहा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सिंधुनाथ लमये ने बताया कि आठ अभियुक्तों का आवेदन प्राप्त हुआ था।

By Vikram GiriEdited By: Published: Mon, 16 Aug 2021 11:38 AM (IST)Updated: Mon, 16 Aug 2021 12:18 PM (IST)
स्वतंत्रता दिवस पर लगी जेल अदालत, गढ़वा में 3 व पलामू में 1 कैदी हुए रिहा
स्वतंत्रता दिवस पर लगी जेल अदालत, गढ़वा में 3 व पलामू में 1 कैदी हुए रिहा। जागरण

गढ़वा, जासं । स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसमें तीन अभियुक्तों को रिहा किया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सिंधुनाथ लमये ने बताया कि झालसा तथा पीडीजे सह डीएलएसए के अध्यक्ष योगेश्वर मणि के निर्देश पर आयोजित जेल अदालत में आठ अभियुक्तों का आवेदन प्राप्त हुआ था। इनमें तीन अभियुक्तों द्वारा दोष स्वीकारोक्ति के बाद जेल में बिताई गई अवधि को देखते हुए जुर्माना के साथ रिहा कर दिया गया।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वैश्य की अदालत द्वारा अभियुक्त विजय कुमार को तीन हजार रुपये तथा अभियुक्त हामिद अंसारी को दो हजार रुपये जुर्माना के साथ रिहा किया गया। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अभियुक्त सीताराम चौधरी को दो हजार रुपये जुर्माना के साथ रिहा किया गया है। मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी एच वारिस, न्यायालयकर्मी नरेंद्र कुमार पांडेय, प्रमोद कुमार दूबे, संकेत कुमार दूबे, राजेश कुमार, भारत भूषण तिवारी समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।

पलामू में जेल अदालत से एक कैदी रिहा

पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन जेल अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एक कैदी लोकेश कुमार सिंह को दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सजा की अवधि पूर्ण करने पर रिहा किया। लोकेश कुमार सिंह का मामला रेलवे जेएम विक्रांनत रंजन की अदालत में चल रहा था। जेल अदालत में तीन मामले आए। इसमें एक मामले का निपटारा किया गया। मौके पर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत रंजन ,राजेंद्र प्रसाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उपस्थित थे ।जेल अदालत की कार्रवाई व्यवहार न्यायालय से ऑनलाइन की गई। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जरूरतमंद लोगों की कानूनी मदद उपलब्‍ध कराया जाता है। अपने मुकदमे की पैरवी करने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अधिवक्‍ता मुहैया कराया जाता है। लोगों को कानूनी अधिकार की जानकारी दी जाती है।


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